W.P.(MD).No.18485 of 2023
D.Senthilkumar
V/s
Government of Tamilnadu,
१)मंदिरों के प्रवेश द्वार के पास और मंदिर के प्रमुख स्थानों पर यह दर्शाते हुए बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा कि " गैर-हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है"।
२)सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वे उन गैर-हिंदुओं को अनुमति न दें जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते हैं।
३)यदि कोई गैर-हिंदू मंदिर में विशेष देवता के दर्शन करने का दावा करता है, तो सरकार को उक्त गैर-हिंदू से वचन लेना होगा कि उसे देवता में आस्था है और वह हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेगा और मंदिर के रीति-रिवाजों का भी पालन करेगा और इस तरह के वचन पर उक्त गैर-हिंदू को मंदिर में जाने की अनुमति दी जा सकती है।
४)जब भी किसी गैर-हिंदू को उपक्रम के आधार पर अनुमति दी जाएगी तो उसे उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जिसे मंदिर द्वारा बनाए रखा जाएगा
५)मंदिर प्रशासनको मंदिर के आगमों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं का सख्ती से पालन करके मंदिर परिसर का रखरखाव करना होगा।
हम मदुराई हाई कोर्ट का हार्दिक अभिनंदन करते है.